सरकार ने कहा है कि इस साल 1 नवंबर से लैपटॉप, टैबलेट और
व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, प्रतिबंधित आयात के लाइसेंस के बिना आयात खेप को इस साल 31

The Government has said that a se for imports of laptops, tablets
सरकार ने कहा है कि इस साल 1 नवंबर से लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी। विदेश
व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, प्रतिबंधित आयात के लाइसेंस के बिना आयात खेप को इस साल 31 अक्टूबर तक मंजूरी दी जा सकती है।
केंद्र ने कहा है कि टैबलेट और लैपटॉप जैसे आईटी हार्डवेयर के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि ऐसे उपकरणों को कंपनियों या व्यापारियों द्वारा वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आयात किया जा सकता
है। डीजीएफटी ने एक पोर्टल तैयार किया है, और कंपनियां और व्यापारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भारत के पास आईटी हार्डवेयर उपकरणों के निर्माण और आगे उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त क्षमता और क्षमता है। सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई, स्कीम 2.0
को अधिसूचित किया है। इस योजना से पांच से छह वर्षों में लगभग तीन लाख 29 हजार करोड़ रुपये मूल्य के आईटी हार्डवेयर का कुल उत्पादन और 75 हजार अतिरिक्त नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।